चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खिलाफ यदि कोई अपराधिक मामला दर्ज है तो उसे उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा.
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