राजस्थान में विधायक बनने की पात्रता सरपंच बनने की पात्रता से भी कम है. अगर आप कम पढे़-लिखे या अनपढ़ हैं तो आप विधानसभा की सीढ़ियां तो चढ़ सकते हैं लेकिन सरपंच बनने के लिए आपको आठवीं पास होना जरूरी है. प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव में शैक्षिक योग्यता का प्रावधान लागू किया गया है जिसके मुताबिक जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आठवीं पास होना जरूरी है. साल 2014 में शैक्षिक योग्यता के इन प्रावधानों की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 2015 में हुए चुनाव इन्हीं प्रावधानों के आधार पर हुए. लेकिन विधानसभा चुनाव में शैक्षिक योग्यता के लिए लम्बे समय से उठ रही मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और बड़ी संख्या में कम पढे़-लिखे लोग चुनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं.
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