पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिले सरकारी आवास के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और आसार जताए जा रहे थे कि इस मामले में कोर्ट मंगलवार को सभी लोगों को नोटिस जारी कर सकता है
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