भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई मतदाता केवल मतदाता पर्ची के आधार पर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा.
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