बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड में सीबीआई ने एफबीआई की अधिकारी अंबर बी कार की वीडियो कांफ्रेंसिंग(वीसी) से गवाही कराने के लिए जो निगरानी याचिका दायर की है उसका बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में विरोध किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति पीके लोहरा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
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