आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है. लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सेनेटाइजेशन की शर्ते सुनिश्वित करते हुए टैक्सी, आटो और कैब की सेवाओं की स्वीकृति दी है.
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