राजस्थान हाईकोर्ट (High Court) ने मेडिकल स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों (Medical colleges) में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स से ली जा रही साढ़े तीन साल की फीस की बैंक गारंटी (Bank guarantee) जमा कराने के आदेश रोक लगा दी है.
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