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करौली: नैतिक बंसल हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
करौली (karauli) जिला मुख्यालय के बहुचर्चित नैतिक बंसल अपहरण और हत्या कांड के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता (beena gupta) ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 110000 का अर्थदंड भी लगाया गया. घटना 25 फरवरी 2018 की है, जिसमें 12 साल के नैतिक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी.
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