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हाईकोर्ट का फैसला, राजस्थान में अब यहां नहीं मिलेगा शराब! 1102 ठेकों पर असर
Rajasthan High Court Order on Liquor Shop : राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे पर स्थित शराब के ठेकों को 500 मीटर के दायरे से हटाने का कड़ा आदेश दिया है. इस आदेश से प्रदेश के 1102 ठेकों पर प्रभाव पड़ेगा और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. अदालत ने सरकार और आबकारी विभाग को दो महीने की समयसीमा दी है. ठेकों को सुरक्षित स्थानों पर रिलोकेट करना अनिवार्य होगा, जिससे शराब की आसान उपलब्धता और दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी.
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