बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले के आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह, उनके भाई परसराम व बहन इन्द्रा विश्नोई की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई अंतरिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में तीनो की अंतरिम जमानत याचिका सूचीबद्ध थी, लेकिन जस्टिस भाटी ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाओं को अन्य बेंच के पास भेज दिया है. परसराम की बेटी दिव्या की सगाई में शिरकत करने के लिए तीनों आरोपियों की ओर से दस दिन की अंतरिम जमानत याचिकाएं पेश की गई थीं. इसी मामले में एक अन्य आरोपी ओमप्रकाश की ओर से भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई थी. अब जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई हो पाएगी.
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